क्या पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाया जाएगा? सरकार ने संसद में दिया जवाब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह जानकारी दी और बताया कि इसके लिए GST काउंसिल की सिफारिश जरूरी है। सभी राज्य GST काउंसिल का हिस्सा हैं और अभी तक किसी राज्य ने पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने की सिफारिश नहीं की है।
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इसके अलावा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी बताया कि 21 दिसंबर 2024 को हुई GST काउंसिल की 55वीं बैठक में विमान ईंधन को GST के तहत लाने पर चर्चा की गई थी, लेकिन काउंसिल ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। इस मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, और सरकार का कहना है कि इसे काउंसिल के द्वारा ही अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब भी यह सवाल GST काउंसिल के सामने लाया गया, सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने के खिलाफ अपनी असहमति जताई। इसलिए यह कहना गलत होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को लाने के खिलाफ है। जब काउंसिल, जिसमें सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, इसे अस्वीकार कर देती है, तो यह मुद्दा आगे नहीं बढ़ सकता है।