PM Awas Yojna: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का विस्तार पांच साल के लिए किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। जिले की 334 पंचायतों में इस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है, जो 31 मार्च तक पूरी होगी। इस सूची में कच्चे घरों और बिना छत वाले परिवारों को जोड़ा जाएगा, जिनके लिए दस विशिष्ट मापदंड तय किए गए हैं। अगर किसी परिवार का सदस्य 15 हजार रुपये से अधिक आय करता है तो वह इस योजना के पात्र नहीं होगा।
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सर्वेक्षण प्रक्रिया और पात्रता मापदंड
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर सर्वेयर नियुक्त किए हैं, जो प्रत्येक पंचायत में लाभार्थियों का सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेयर द्वारा एकत्र की गई जानकारी ऑनलाइन आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अगर सर्वेयर जानकारी अपलोड करने में संकोच करते हैं, तो लाभार्थी स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। सर्वेक्षण में 2018 के सर्वे का आधार लिया जाएगा, जिसमें 12 हजार लोगों को पहले चरण में आवास प्रदान किया गया था।
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पात्रता सूची तैयार होगी 31 मार्च तक
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 31 मार्च तक सभी पंचायतों में सर्वेक्षण पूरा कर पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए कुछ मापदंड हैं, जैसे कि परिवार का किसी सरकारी कर्मचारी होना, अधिक आय वाले सदस्य होना या कृषि उपकरणों का मालिक होना। इन सभी मापदंडों को पूरा करने वाले परिवार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।